चेन्नई: आय से
अधिक संपत्ति के मामले में तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जे जयललिता को बरी किये जाने
के खिलाफ द्रमुक उच्चतम न्यायालय मेंअपील करेगी. द्रमुक प्रमुख एम करुणानिधि ने आज
जारी एक बयान में कहा, उच्चतम न्यायालय
दो बार कह चुका है कि इस मामले में शामिल होने का द्रमुक को अधिकार है, मैं दृढ़ता के साथ कहना चाहता हूं कि आय से
अधिक संपत्ति मामले में पार्टी उच्चतम न्यायालय में जयललिता के खिलाफ अपील दायर
करेगी.
आय से अधिक
संपत्ति मामले में जयललिता और तीन अन्य को
बरी करने वाले उच्च न्यायालय के 11 मई के फैसले के
खिलाफ अपील दायर करने के लिए द्रमुक कर्नाटक सरकार पर दबाव बनाये हुए है. अदालत के
फैसले से जयललिता के फिर से मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया है.
द्रमुक के जिला
सचिवों के साथ हुई बैठक की अध्यक्षता करने के बाद करुणानिधि का आज यह बयान आया है
जिसमें इस मामले पर विमर्श किया गया है. करुणानिधि ने कहा कि मामले के विशेष लोक
अभियोजक बीवी आचार्य और कर्नाटक के एडवोकेट जनरल रवि वर्मा कुमार ने सिफारिश की थी
कि सरकार को जयललिता को बरी किये जाने के खिलाफ अपील दायर करनी चाहिए.
उन्होंने कहा,
हमारा दृढ़ता से मानना है कि कर्नाटक सरकार
उनकी सिफारिशों को मानेगी और अपील दायर करेगी.
करुणानिधि ने रेखांकित किया कि मामले के मूल शिकायतकर्ता भाजपा नेता
सुब्रमण्यम स्वामी भी कह चुके हैं कि वह जयललिता को बरी करने के खिलाफ शीर्ष अदालत
का रुख करेंगे.
द्रमुक का अपनी
प्रतिद्वंदी के खिलाफ यह फैसला जयललिता के पांचवी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने
के दो दिन बाद आया है. उन्हें 66.66 करोड़ रुपये के
आय से अधिक संपत्ति मामले में उच्च न्यायालय ने बरी कर दिया था. सौजन्यः प्रभात
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