नई दिल्लीः
अरविंद केजरीवाल को केंद्र सरकार के साथ अधिकारों को लेकर चल रही परोक्ष जंग में
हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को साफ किया कि ऐंटी
करप्शन ब्रांच को निर्देश देने का अधिकार दिल्ली सरकार को है, न की केंद्र को।
दिल्ली हाई कोर्ट
ने यह टिप्पणी दिल्ली सरकार के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) द्वारा दिल्ली पुलिस के एक कॉन्स्टेबल की
गिरफ्तारी से जुड़े मामले में की। एसीबी ने कॉन्स्टेबल को एक व्यापारी से 10 हजार रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में
गिरप्तार किया था। दिल्ली पुलिस ने यह कहते हुए एसीबी के अधिकार क्षेत्र पर सवाल
उठाए थे कि वह केंद्र सरकार के कर्मी के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती है।
केंद्र सरकार ने
पिछले ही हफ्ते उप राज्यपाल के अधिकारों को लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किया था।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसमें कहा था कि सार्वजनिक व्यवस्था, भूमि, पुलिस और सेवाओं पर फैसले का अधिकार उप राज्यपाल के पास है। इस तरह केंद्र ने
साफ किया था कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों की दिल्ली सरकार के अधीन आने वाली
एसीबी जांच नहीं कर सकती है।
इस नोटिफिकेशन के
बाद मीडिया में इस तरह की रिपोर्ट्स थीं कि अब एजेंसी ऐंटी करप्शन ब्रांच की कमान
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से ले सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक नजीब जंग इस
सिलसिले में ऑर्डर जारी कर सकते हैं। लेकिन हाई कोर्ट के इस फैसले ने एसीबी पर
दिल्ली सरकार के अधिकार की पुष्टि कर दी है। सौजन्यः एबीटी