नई दिल्ली : वोट के लिए कथित तौर पर एक विधायक
को रिश्वत देने के आरोप में पकड़े गए टीडीपी विधायक रेवनाथ रेड्डी को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.
हालांकि कोर्ट ने अपने आदेश में उन्हें सोमवार को होने वाले एमएलसी चुनाव में वोट
करने की अनुमति दे दी है.
रेड्डी हिरासत में ही तीन बजे विधानसभा पहुंचेंगे और
मताधिकार का प्रयोग करेंगे.
गौरतलब है कि
रविवार को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने टीडीपी विधायक रेवनाथ रेड्डी को मनोनीत
विधायक एल्विस स्टीफेंसन को कथित रूप से 50 लाख रुपये की रिश्वत देने की पेशकश करते हुए पकड़ा. यह पेशकश विधान परिषद में
सोमवार को होने वाले चुनाव के दौरान टीडीपी उम्मीदवार के पक्ष में मतदान के एवज
में की गई थी.
एसीबी के एक
वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, 'रेवनाथ रेड्डी और
उनका सहयोगी पांच करोड़ रुपये के सौदे के तहत 50 लाख रुपये की रिश्वत देने गए थे. रेड्डी ने स्टीफेंसन के
मित्र को 50 लाख रुपये का भुगतान
करने की पेशकश की थी.' उन्होंने बताया
कि नगद राशि देने के लिए टीडीपी विधायक और उनका सहयोगी सिकंदराबाद स्थित स्टीफेंसन
के आवास पर गए थे. उसी दौरान एसीबी ने उन्हें पकड़ा.
अधिकारी ने बताया,
'मतदान के बाद बाकी के साढ़े चार करोड़ रुपये का
भुगतान होना था. रेड्डी से पूछताछ की जा रही है और मामले की जांच चल रही है.'
यह पूछने पर कि क्या टीडीपी विधायक को गिरफ्तार
किया गया है, एसीबी के अधिकारी
ने कहा, 'इसका फैसला अधिकारी
करेंगे. अभी तक इस संबंध में कोई फैसला नहीं लिया गया है. हमें कानूनी सलाह लेनी
होगी.' एसीबी के अधिकारी ने
बताया कि विधायक रेवनाथ रेड्डी के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधी कानून के तहत मामला
दर्ज कर लिया गया है.