नई दिल्ली: अब हर प्लेन में
दो विंडो सीट विकलांगों के लिए रिजर्व रखी जाएंगी. नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने यह
आदेश दिया है. मंत्रालय ने यह भी ध्यान रखने को कहा है कि रिजर्व सीटें इमरजेंसी
गेट के पास वाली ना हो.
एयरलांइस को इस
बात का भी ख्याल रखना होगा कि विकलांग यात्रियों की किसी भी सहायक चीज को नुकसान
ना हो. ऐसा होने पर फौरन कंपनी को इसकी भरपाई करनी होगी. सरकार के इन आदेशों के
मुताबिक विमान कंपनियों को अपने ग्राउंड स्टाफ को ऐसे यात्रियों के प्रति
संवेदनशीलता के साथ बर्ताव करने की भी ट्रेनिंग देगी होगी. साथ ही ऐसे यात्रियों
को उनका सामान चेकिंग के बाद या तो लैडर प्वॉइंट पर या एस्कलेटर बेल्ट के एक्जिट
पर ही सौंपना होगा.
'स्पेशली एबल्ड' यात्रियों की शिकायतों के मद्देनजर सरकार ने ये आदेश जारी किया है. हालांकि
ऐसे यात्रियों का मानना है कि सरकार को इन आदेशों के पालन पर भी निगरानी रखनी
होगी.
एसोसिएशन फॉर
डिसेबल्ड पीपल और अंतरराष्ट्रीय एथलीट प्रदीप राज ने कहा, 'विंडो सी और लगेज डिलिवरी पर सरकार की पहल
अच्छी है. लेकिन सरकार को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि ये आदेश लागू हों.' उन्होंने कहा, 'प्लेन में सफर करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है. मुआवजा क्लेम करने में भी
परेशानी होती है.'